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मुंबई उच्च न्यायालय ने पटाखों और लाउडस्पीकर पर लगाया प्रतिबंध
मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि त्योहारों को ध्वनि और वायु प्रदूषण के बिना मनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले ने धार्मिक जुलूसों में लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग को अनुचित बताया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शोर के स्तर को नियंत्रित करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
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