politics
कासगंज में त्योहारों पर बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक:DM ने गांधी जयंती, दशहरा-दीपावली के लिए आदेश जारी किए
कासगंज में आगामी त्योहारों को देखते हुए कासगंज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने महात्मा गांधी जयंती, महानवमी, दशहरा और दीपावली समेत कई त्योहारों के मद्देनजर ये आदेश दिए हैं। आदेश 17 सितंबर 2026 से 13 नवंबर 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेंगे। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर रोक आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने तथा बिना अनुमति सभा, जुलूस और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अफवाह फैलाने और बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध आदेश में गुमराह करने वाली या भड़काऊ अफवाहें फैलाने, आपत्तिजनक नारे लगाने और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करने की अपील की है।
Read full article on Bhaskar