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जयपुर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले सख्ती, हथियारों के प्रदर्शन और भड़काऊ प्रचार पर रोक
जयपुर ग्रामीण में नगरीय निकाय चुनाव-2026 के मद्देनजर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। हथियारों के प्रदर्शन, भड़काऊ प्रचार, बिना अनुमति जुलूस-सभा और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार पर रोक रहेगी।
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