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जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
रांची, 21 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने संबंधी अधिसूचना पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार, याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय करते हुए कहा कि इस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई की जाएगी।
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