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Gurugram Hit-and-Run मामले की जांच के लिए SIT गठित, दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

📰 Prabhasakshi 🕐 1 min read 📅 September 18, 2026 👁 1 views
Gurugram Hit-and-Run मामले की जांच के लिए SIT गठित, दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
गुरुग्राम गोल्फ़ कोर्स रोड हिट-एंड-रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर, 2026 को होगी। आरोपियों की ओर से पेश वकील ललित बिंदल ने बताया कि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया। बिंदल ने ANI को बताया, "पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने उसे मंज़ूर कर लिया। दोनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है।" बैंसला और उनके चचेरे भाई लवनीश - जो घटना के समय कथित तौर पर उनके साथ कार में थे। इसे भी पढ़ें: MLA Danam Nagender की विधायकी गई, Telangana High Court ने फैसले पर रोक से किया इनकार सिया बाइक चला रही थी, तभी कथित तौर पर एक कार ने उसे टक्कर मार दी। उसने कहा कि इस घटना को जातिवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पीड़िता ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस घटना की कहानी को बदलकर इसे जाति-आधारित मुद्दा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसे उसने "बेतुका" बताया। उसने ANI से कहा, "देखिए, अभी सोशल मीडिया पर इस घटना की कहानी को बदलकर इसे जाति-आधारित मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है; मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहती कि इसे जातिवाद से जोड़ा जाए। जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह बेतुका है। मेरा पक्का मानना ​​है कि इसमें जातिवाद का कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। मुझे उन लोगों की सोच समझ नहीं आती जो खास जातियों को निशाना बनाते हैं। यह घटना किसी के भी साथ हो सकती थी—किसी लड़की या किसी बुजुर्ग के साथ भी। यह जातिवाद का मामला नहीं है; भविष्य में यह किसी के भी साथ हो सकता था। इसलिए, मुझे लगता है कि अभी जो बातें हो रही हैं, वे बेतुकी हैं। जब उससे पूछा गया कि वह चल रही जांच को कैसे देखती है, तो पीड़िता सिया ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक SIT बनाई गई है और उसे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इसे भी पढ़ें: MLA Danam Nagender की विधायकी गई, Telangana High Court ने फैसले पर रोक से किया इनकार जिन दो आरोपियों को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है, उनके बारे में सिया ने कहा कि चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, "देखिए, मैंने कहा है कि उन चारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनमें से एक को भी छोड़ दिया जाता है, तो इस बात का डर है कि वे भविष्य में वैसी ही घटना को अंजाम दे सकते हैं।" रविवार को पीड़िता सिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें गोल्फ़ कोर्स रोड पर बैंसला द्वारा चलाई जा रही गाड़ी तेज़ी से उनकी ओर आती और उनकी बाइक को टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही थी; इसके बाद मामला दर्ज किया गया।
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