top
गोली मारने के आरोपी को दस साल की कैद:अलीगढ़ में मेले में बरूले के रुपये मांगने पर सीने में मारी थी गोली, डीजे कोर्ट का आदेश
जट्टारी के रावण टीला मैदान में लगे नुमाइश मेले में बरूले के रुपये मांगने पर तमंचे से गोली चलाकर युवक को घायल करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को विकास उर्फ खरेटी निवासी नई बस्ती, जट्टारी को धारा 307 आईपीसी में दोषी मानते हुए 27 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन अधिवक्ता डीजीसी क्राइम अमर सिंह तोमर के मुताबिक, 24 फरवरी 2023 की रात करीब 10:30 बजे नुमाइश मेले में नूर मोहम्मद ढकेल लगाकर बरूले बेच रहा था। उसका बहनोई गुलसार भी वहां आया था। इसी दौरान विकास उर्फ खरेटी ने बरूले खरीदे। रुपये मांगने पर उसने तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी दी और फायर कर दिया। गोली गुलसार के बाएं सीने में लगी। गंभीर हालत में उसे पहले जेवर के कैलाश अस्पताल और बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली में भर्ती कराया गया। घटना के अगले दिन 25 फरवरी 2023 को नूर मोहम्मद की तहरीर पर टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने धारा 307 आईपीसी और आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मेडिकल रिपोर्ट से भी गोली लगने की पुष्टि अदालत ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। चिकित्सकीय रिपोर्ट में गुलसार की छाती में बाईं ओर निप्पल के पास आग्नेयास्त्र की चोट बताई गई। अदालत ने चोट को गंभीर प्रकृति का माना। इसी आधार पर विकास को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। अर्थदंड का 50% घायल को मिलेगा अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदंड की राशि में से 50 प्रतिशत रकम घायल गुलसार को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 307 आईपीसी की सजा में तीन माह और आयुध अधिनियम की सजा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा जांच और विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी। दोषसिद्धि के बाद उसे सजायाबी वारंट के साथ जिला कारागार अलीगढ़ भेजने का आदेश दिया गया।
Read full article on Bhaskar