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चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की जेल:5.75 लाख रुपए मुआवजा जमा करने का आदेश, जमानत निरस्त कर जेल भेजा
अनूपपुर में चेक बाउंस के एक मामले में बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट ने आरोपी अब्दुल आसिफ मंसूरी (32) को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5.75 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा जमा करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी की पहले से मंजूर जमानत और बंधपत्र संबंधी आदेश रद्द कर दिए हैं। उसे जिला जेल भेजने के लिए सजा वारंट भी जारी किया गया है। यह मामला एसबीआई शाखा कलेक्ट्रेट एरिया, अनूपपुर द्वारा दर्ज कराया गया था। एसबीआई के पैनल अधिवक्ता विजेन्द्र सोनी ने बताया कि आरोपी अब्दुल आसिफ मंसूरी ने बैंक को 4,81,426 रुपए का चेक दिया था। यह चेक खाते में पर्याप्त पैसा न होने के कारण बाउंस हो गया था। ब्याज सहित जमा करना होगी राशि कोर्ट ने 7 दिसंबर 2023 से फैसले की तारीख तक 9 फीसदी सालाना साधारण ब्याज जोड़कर कुल मुआवजे की राशि 6,00,578 रुपए तय की। इसमें से आरोपी द्वारा केस के दौरान जमा किए गए 25,000 रुपए घटा दिए गए हैं। अब उसे बाकी 5,75,578 रुपए चुकाने होंगे। अगर वह भुगतान नहीं करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुकदमें का खर्च भी देना होगा इसके अलावा, आरोपी को मुकदमे के खर्च के तौर पर 20,257 रुपए भी देने होंगे। यदि वह यह राशि नहीं देता है, तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता विजेन्द्र सोनी ने कहा कि बैंक का पैसा आम जनता की जमा पूंजी और सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा होता है। उन्होंने जोर दिया कि चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि वित्तीय जिम्मेदारी और भरोसे का माध्यम है।
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