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अब 2 हजार रुपये से अधिक के व्यावसायिक UPI भुगतान पर लगेगा 0.4% शुल्क
15 अक्टूबर से लागू होगी नई व्यवस्था, कीमतों पर अप्रत्यक्ष असर की संभावना नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI ट्रांजैक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ऐसे भुगतान मुफ्त बने रहेंगे। नई व्यवस्था केवल पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा दुकान, व्यवसाय या अन्य व्यापारी को UPI ...
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