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आजम खां के खिलाफ जमीन कब्जा केस में गवाही टली:वादी गगन बीमारी का हवाला देकर कोर्ट नहीं पहुंचे, 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई
रामपुर में सपा नेता आजम खां के खिलाफ क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में मंगलवार को भी वादी की गवाही नहीं हो सकी। मुकदमे के वादी और क्वालिटी बार संचालक गगन अरोड़ा कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हैं। गगन अरोड़ा के अधिवक्ता ने बीमारी का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय की है। 2013 में दुकान खाली कराने का आरोप बीपी कॉलोनी निवासी गगन लाल अरोड़ा ने आजम खां और अन्य के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। वह विकास भवन के पास जिला सहकारी विकास संघ (डीसीडीएफ) की दुकान में क्वालिटी बार चलाते थे। गगन अरोड़ा का कहना था कि दुकान करीब 60 साल से उनके परिवार के पास थी और उसका किराया डीसीडीएफ में जमा किया जाता था। आरोप है कि 2013 में आजम खां के साथ तत्कालीन सीओ आले हसन खां, जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन चेयरमैन मास्टर जाफर और डीसीडीएफ के तत्कालीन सचिव कामिल खां दुकान पर पहुंचे थे। आरोप के मुताबिक, दुकान खाली कराते समय सामान बाहर फेंक दिया गया और गल्ले में रखे पैसे भी ले लिए गए। बाद में दुकान आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के नाम किए जाने का भी आरोप लगाया गया। चार्जशीट में तजीन फात्मा और अब्दुल्ला भी आरोपी गगन अरोड़ा की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की थी। जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। कई तारीखों से नहीं पहुंचे वादी इस मामले में गगन अरोड़ा की गवाही होनी है, लेकिन वह पिछली कई तारीखों से कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। मंगलवार को भी उनके न पहुंचने के कारण गवाही नहीं हो सकी। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
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